बाल अपराध व महिला संबंधित अपराध, विशेष कर पोक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत अपराध अति संवेदनशील प्रवृत्ति के अपराध हैं।
जिस पर विशेष कानून द्वारा पीड़िता की पहचान किसी भी तरीके से सार्वजनिक या मीडिया के माध्यम से प्रकट करना दंडनीय अपराध है,
जिनके द्वारा इस प्रकरण में मीडिया के माध्यम से पीड़िता की पहचान सार्वजनिक की गई है उनके विरुद्ध पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया है,
व इस प्रकार का कृत्य करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी,
जिनके द्वारा भी इस प्रकरण के पोस्ट को फॉरवर्ड या शेयर किया जा रहा है।
पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कृपया उन पोस्ट को डिलीट कर दें अन्यथा ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध पोक्सो एक्ट के अंतर्गत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोतवाली ऋषिकेश में 30 सितम्बर 25 को नाबालिक पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में,
मु0 अ0सं0 : 472/ 25 धारा : 65(2), 351(3) BNS तथा धारा : 5(m)/6 pocso अधिनियम के अंतर्गत केस पंजीकृत कर,
01 अक्टूबर 25 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जिला कारागार सुद्धोवाला में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया व जांच पड़ताल जारी है ।
इस प्रकरण में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर इस प्रकरण से संबंधित नाबालिक की फोटो, वीडियो उसकी पहचान सहित प्रसारित की गई है।
जिसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने पोक्सो एक्ट व बीएनएस के अंतर्गत इस संवेदनशील प्रकरण में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए,
पुलिस ने सभी व्यक्तियों जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर की गई थी,
उन सबके विरुद्ध कोतवाली ऋषिकेश पर विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 : 475/25 धारा : 23(4) पोक्सो एक्ट तथा धारा 72 BNS का अभियोग पंजीकृत कराया गया।