कोटद्वार-बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद की सजा,
तीनों पर 302, 201, 354, धाराओं में हुआ दोष सिद्ध,कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपये का लगाया अर्थ दंड,
अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया,न्यायालय का फैसला आने से ऐन पहले भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की कोशिश की,
पुलिस पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का कर रही प्रयास
