रानीपोखरी निवासी एक युवती को अब्दुर रहमान नाम के व्यक्ति ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बहला फुसलाकर उसके धर्मान्तरण के प्रयास,
में युवती के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0: 58/2025 धारा: 3/5 उत्तराखण्ड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था,
जिसकी विवेचना के दौरान अब्दुर रहमान उर्फ रूपेन्द्र सिंह के साथ एस0वी0 कृष्णा उर्फ आयशा माहेनूर, अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल, अबु तालिब तथा अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आये थे।
अभियुक्त अब्दुल रहमान व उसके साथियों को आगरा पुलिस द्वारा आगरा में धर्मान्तरण के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में गिरफ्तार किया गया था।
रानीपोखरी में दर्ज अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरूद्ध प्राप्त दस्तावेजी एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने चारों अभियुक्तों को,
वांरट बी पर तलब करने को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके आधार पर न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण में प्रकाश में आये चारों अभियुक्तों को आगरा पुलिस ने वारंट बी पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,
जहाँ प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया।
अभियुक्त में अब्दुल रहमान उर्फ महेन्द्र पाल सिंह पुत्र अनवर शेख उर्फ प्रेमपाल सिंह निवासी: मकान नं0 126 गली नं0: 06 भगत विहार करावल नगर दिल्ली।
एस0वी0कृष्णा उर्फ आयेशा माहेनूर पुत्री भजमन साहु निवासी: एफ-3 फर्स्ट फ्लोर एलडीडिया डे गोवा थाना ओल्ड गोवा।
अब्दुर रहमान उर्फ रूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बदन सिंह निवासी: मौ0 हुकुमतपुर शंकरपुर थाना सहसपुर देहरादून मूल निवासी: महुवाहार मजरा नंगला केहरी थाना घिरोर जनपद मेनपुरी उत्तर प्रदेश।
अबु तालिब पुत्र मौ0 सरदार फारूकी निवासी: किदवई नगर थाना खालापार जनपद मुज्जफ्फरनगर।