देहरादून 3 जून – गाड़ी संख्या यू0के0-17जे0- 7769 आल्टो कार के चालक ने कार को लापरवाही एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए निगम रोड सेलाकुई पर राहगीरो व कई स्कूली छात्राओं को चोटिल किया था,
जिस सम्बंध मे थाना सेलाकुई पर मु0अ0सं0- 46/2025 धारा 125(ए)/125(बी)/281/324(5) बी0एन0एस0 बनाम विक्रान्त कुमार अभियोग पंजीकृत करते हुए।
23 अप्रैल को कार चालक विक्रान्त कुमार पुत्र शक्ति सिंह, निवासी नगला सलारु थाना मंगलौर जिला हरिद्वार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
चोटिल उपचाराधीन युवती अनुष्का रावत पुत्री अमर सिंह रावत निवासी निगम रोड सेलाकुई देहरादून उम्र 16 वर्ष की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।
मृतका का पंचायतनामा की कार्यवाही व पोस्टमार्टम के उपरांत 31मई को गवाहों के बयान एंव पर्याप्त साक्ष्यो के आधार पर अभियोग में अभियुक्त कार चालक विक्रान्त के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस की बढोतरी की गई।
तथा 02 जून न्यायालय से अभियक्त चालक का गैर जमानती वारण्ट प्राप्त करते हुए अभियुक्त विक्रान्त को गिरफ्तार किया गया।