रायवाला- प्रताप सिंह चिकारा पुत्र रघुनाथ सिंह, निवासी 377 इस्लामपुर दास, बिजनौर, उत्तरप्रदेश ने थाना रायवाला में लिखित तहरीर दी कि उसने वर्ष 2021 में संदीप बिष्ट पुत्र स्व0 हरपाल सिंह, निवासी मकान न0-37 इण्टर कालेज रोड, हरिपुर कला ऋषिकेश से हरिपुर कला में एक भूमि खरीदने के एवज में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया तथा भूमि के लिए अलग-अलग तिथियों में 9,50,000/- रू0 का भुगतान संदीप बिष्ट को किया। उसके पश्चात संदीप बिष्ट से उसने भूमि की रजिस्ट्री करवाने की बात कहने पर वो लगातार टालता रहा तथा कुछ समय बाद वह अपने घर से फरार हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रायवाला पर मु0अ0सं0: 35/23 धारा: 420 भादवि पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत होने के बाद से ही अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी को न्यायालय कोर्ट से जमानती वारेंट प्राप्त कर पुलिस ने अभियुक्त के छिपने के सभी सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी जा रही थी, कितुं पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिये अभियुक्त द्वारा लगातार अपने छिपने के ठिकाने व फोन नम्बर बदले जा रहे थे। अभियुक्त के लगातार फरार चलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने उस पर पांच हजार रू0 का ईनाम घोषित करते हुए उसकी शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गये। थाना रायवाला ने एक टीम का गठन किया गया, गठित टीम ने इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद से अभियुक्त के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई तो पुलिस को अभियुक्त के पुणें महाराष्ट्र में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर पुलिस टीम पुणे को रवाना हुई अभियोग में वांछित अभियुक्त संदीप को 16-जनवरी 24 को पुणें महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमाण्ड पर देहरादून लाये।पुलिस टीम में उ0नि0 विनेश कुमार,का0 1161 अमित, का0 सोनी कुमार रहे।
धोखाधड़ी के आरोप में फरार ईनामी को पुलिस ने पुणे में पकड़ा
