देहरादून – पीड़ित महिला निवासी बालावाला रायपुर ने थाना सहसपुर पर उनकी नाबालिक पोती को लक्खी नाम के व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने तथा उनकी नाबालिक पोती के गर्भवती होने,
तथा प्रसव के दौरान वादिनी की नाबालिक पोती की मृत्यु हो जाने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सहसपुर पर मु0अ0स0- 308/2024 धारा 336(3), 340(2),351(2) ,352,64,96,105, 3(5) बीएनएस व ¾ पोक्सो अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रभारी निरीक्षक सहसपुर ने अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और थाना सहसपुर पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित टीम ने अभियुक्त के संबंध में जानकारियां एकत्रित करते हुए।
जांच पड़ताल की गई एवं अभियुक्त लक्की पुत्र धर्मपाल निवासी शंकरपुर सहसपुर जनपद देहरादून उम्र 21 वर्ष को 04 नवंबर 24 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया है ।