License revoked :- जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन; 827 शस्त्र धारकों के एक झटके में लाइसेंस निरस्त
देहरादून 13 जनवरी 2026। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुध (संशोधन) नियम-2019 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 2019 के माध्यम से आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-03 में संशोधन करते हुए, एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या 03 के स्थान पर 02 निर्धारित की गई है। उत्तराखण्ड शासन द्वारा ऐसे सभी शस्त्र…
