देहरादून -पीड़ित ने पुलिस कोतवाली दून पर उसकी 17 वर्षीय नाबालिक बहन के बिना बताये घर कहीं चले जाने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर कोतवाली देहरादून पर तत्काल मु0अ0सं0: 203/2024 धारा: 363 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
नाबालिग की बरामदगी को एक पुलिस टीम बना कर युवती के संबंध में परिजनों तथा उसके दोस्तों से जानकारी करने पर नाबालिक युवती को एक युवक द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले जाना प्रकाश में आया।
पुलिस टीम ने अभियुक्त तथा अपहर्ता तलाश में इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की सहायता लेते हुए मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।
पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि अपहर्ताकर्ता कलियर में है।
थाना कलियर पुलिस जनपद हरिद्वार की सहायता से रूहानी मस्जिद कलियर के सामने से अभियुक्त अरशद पुत्र अशरफ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से नाबालिक अपहर्ता को सकुशल बरामद किया।
युवती से पूछताछ के आधार पर अभियोग में धारा: 366, 376 भादवि0 व 5(स्)/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त अरशद पुत्र अशरफ निवासी ग्राम बेलडा, कोतवाली रुड़की, जनपद हरिद्वार, उम्र – 23 वर्षीय को आज 22-अप्रैल 24 को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया।
