देहरादून – पीड़ित ने एक जून को कोतवाली डोईवाला पर प्रा0 पत्र दिया था कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गयी है, जिसका संभवतः किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया है। शिकायतकर्ता के लिखित प्रार्थना पत्र पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0 176/24 धारा- 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक डोईवाला ने एक पुलिस टीम गठित की, गठित पुलिस टीम ने स्थानीय सूचना तन्त्र को सक्रिय कर घटनास्थल के आस-पास व संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा।
गठित पुलिस टीम ने 12 जून को कस्बा बैराड जनपद शिवपुरी मध्य प्रदेश से अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया अभियुक्त के पास से 15 वर्षीय नाबालिक अपहृता को भी सकुशल बरामद किया गया।
पुलिस पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए घटना को अंजाम देकर अपहृता को बहला-फुसलाकर अपने साथ बैराड जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ले गया था।
अपहृता की बरामदगी होने पर पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।
गिरफ्तार अभियुक्त आकाश पुत्र पन्ना निवासी निवासी ग्राम सुमावाली थाना सुमावाली तहसील जौरा, जिला मुरैना, म0प्र0 हाल पता- बैराड जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, उम्र 22 वर्षीय है।
वहीं दूसरी घटना थाना सहसपुर की है जिसमें पीड़िता निवासी सहसपुर ने थाना सहसपुर पर लिखित तहरीर दी की ग्राम जाटों वाला निवासी समून पुत्र सकूर ने मेरे घर में घुसकर मेरी 12 वर्षीय नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी की गई है।
सूचना के आधार पर थाना सहसपुर पर तत्काल मु0अ0सं0 178/2024 धारा 354/452 भादवी व 7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम समून पंजीकृत किया गया।

पुलिस ने आज 13 जून को नामजद अभियुक्त समून पुत्र शकूर निवासी ग्राम जाटों वाला, थाना सहसपुर, जनपद देहरादून, उम्र 37 वर्षीय को उसके घर जाटों वाला से गिरफ्तार किया गया।