देहरादून –मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
अब प्रदेश में सरकारी संपत्तियों के नुकसान करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों कैबिनेट की मुहर लगी है।
कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और सचिव आवास एसएन पांडे ने दी।ये है कैबिनेट के फैसले जिसमें वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित विभाग के अधीन ही होंगे।
दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकशान की क्षतिपूर्ति वसूली नुकशान पहुंचाने वालों से की जाएगी ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, कोर्ट की तरह ही कार्रवाई होगी।
कोर्ट की तरह ही कार्यवाई होगी ये अध्यादेश है इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा।Nit को सुमड़ी में निशुल्क जमीन देने को मंजूरी, उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी pm आवास योजना के तहत अब लाभर्थियों को अब डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा इससे पहले एक लाख लिया जाता था।
गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा, अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा।अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए बनाई गई समिति ही उच्च और माध्यमिक मामलों को देखेंगी।फॅमिली कोर्ट में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर के एक-एक पद 4 फॅमिली कोर्ट में बढ़ेंगे।समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर की नवीन योजना की गाइड लाइन को मंजूरी।