पुलिस ने नाबालिक को पूर्व में ही कर लिया गया था सकुशल बरामद, अभियुक्त लगातार चल रहा था फरार।
ऋषिकेश –पीड़ित ने कोतवाली ऋषिकेश में एक लिखित तहरीर दी थी की उनकी नाबालिक पुत्री 16 जनवरी 24 को दोपहर के समय घर से अपने स्कूल की फाइल लेने बाजार के लिए निकली थी जो घर वापस नहीं आई है। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश में मु0अ0स0 27/24 धारा 363 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बालिका की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम को जानकारी मिली कि इस नाबालिग को दीपक यादव पुत्र सुखराम निवासी वादे का पुरवा, थाना मवई, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश अपने साथ बहला फुसलाकर लखनऊ ले गया है।
जिस पर टीम ने बालिका को लखनऊ से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंपी नाबालिग बालिका ने बताया कि दीपक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लखनऊ ले गया था, जहां दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
नाबालिग बालिका के बयानों के आधार पर अभियोग में 376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गई।अभियुक्त की गिरफ्तारी को पुलिस टीम के लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुलिस को अभियुक्त लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुईं।