पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी से प्राप्त जानकारी और क्षेत्र की वन्यजीव संवेदनशीलता को देखते हुए।
जनपद के विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में अस्थायी परिवर्तन किया गया है।
गढ़वाल वन प्रभाग ने अवगत कराया कि मानव–वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं, दिन में वन्यजीवों की सक्रियता और सर्दियों में जल्दी अंधेरा होने के चलते,
विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों के मार्ग संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे टकराव की आशंका बढ़ जाती है।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 34(ड) के तहत आदेश जारी किया है कि,
जनपद पौड़ी गढ़वाल के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्र दिसंबर माह में प्रातः 09:15 बजे से पहले तथा अपराह्न 03:00 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे।
उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम/बाल विकास अधिकारी को आदेश का सख्ती से शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी भी विद्यालय या आंगनबाड़ी केंद्र में उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।