नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार के पत्र 10 जुलाई के अनुसार उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ग) सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) विषयवार लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2025।
26 जुलाई, 2026 (रविवार) को अग्रेजी की परीक्षा का आयोजन पूर्वान्ह 09. 00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक,
एवं अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक जनपद हरिद्वार के नगर हरिद्वार क्षेत्रान्तर्गत के निम्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।
परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार हॉल नं0-1,2,3,4,5, पन्नालाल भल्ला म्यूनिस्पल इण्टर कालेज, मायापुर हरिद्वार,
एस.वी.एम. इण्टर कालेज मायापुर हरिद्वार, गर्वनमैंट गर्ल्स इण्टर कालेज, निकट रेलवे फाटक ज्वालापुर हरिद्वार, ज्वालापुर इण्टर कालेज,
निकट रेलवे स्टेशन ज्वालापुर हरिद्वा, डा० हरिराम आर्य इण्टर कालेज, निकट शंकराचार्य चौक कनखल हरिद्वार में आयोजित होगी।
उक्त आयोजित परीक्षा के दौरान परीक्षा को नकल विहीन, बाधारहित, सुव्यवस्थित, निर्विघ्न एवं शांति पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने,
तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा 163 लागू की जाती है।
नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार ने अवगत कराया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163,
(पूर्व धारा 144 द. प्र.संहिता—1973) के प्राविधानों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा पारित की जाती है।
उन्होंने हरिद्वार नगर क्षेत्र के उक्त परीक्षा केंद्रों के आस-पास की 200 मीटर की सीमा के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार,
अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार अथवा उनके पूर्वानुमति के बिना पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे।
और न ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और न ही जुलूस आदि निकालेंगे।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस पास अपने किसी कार्यक्रम द्वारा जन भावनाओं को किसी प्रकार से नहीं भड़काएगा,
और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक लोक शांति भंग होना सम्भावित हो,
हरिद्वार नगर क्षेत्र के उपरोक्त परीक्षा केन्द्र पर एवं उसके आस-पास की 200 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का कोई धरना-प्रदर्शन आदि नहीं किया जाएगा।
परीक्षा केन्द्र 200 मीटर की परिधि में निर्धारित मानकों से अधिक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।
परीक्षा केन्द्रों लाठी, चाकू, तलवार, भाला, आग्नेयशास्त्र जैसे बन्दूक, पिस्टल आदि विस्फोटक पदार्थ जैसे तेजाब, पैट्रोल आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही अपने पास रखेगा।
शान्ति व्यवस्था में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्तर्गत परीक्षार्थी को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
परीक्षा केन्द्र परिसर में किसी भी व्यक्ति एवं परीक्षार्थी को सेलुलर फोन तथा पेजर ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी।
उपरोक्त आदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।