त्योहारों के सीजन में खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त, मिठाई की ट्रे पर निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य,
देहरादून में 27 मिठाई और बेकरी प्रतिष्ठानों की जांच, नियमों की अनदेखी करने वालों को दिए निर्देश।
देहरादून। त्योहारों के सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने देहरादून में जांच अभियान तेज कर दिया है।
इसी क्रम में विभाग की टीम ने शहर के 27 मिठाई की दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान दुकानदारों को मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि (एक्सपायरी डेट) अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बालावाला, मियांवाला, जोगीवाला और नेहरू कॉलोनी सहित सहस्रधारा रोड तथा आईटी पार्क क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।
जांच के दौरान कई दुकानों पर मिठाइयों की ट्रे में निर्माण और अवसान तिथि अंकित मिली, जबकि कुछ प्रतिष्ठानों में इन तिथियों का उल्लेख नहीं पाया गया।
विभाग ने ऐसे दुकानदारों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मिठाइयों की ताजगी जान सकेंगे उपभोक्ता
त्योहारों के दौरान बाजार में मिठाई, बेकरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है।
ऐसे में उपभोक्ताओं को यह जानकारी होना जरूरी है कि वे जो मिठाई खरीद रहे हैं, उसका निर्माण कब हुआ है और उसका उपयोग कितने समय तक किया जा सकता है।
मिठाई की ट्रे पर निर्माण और अवसान तिथि अंकित होने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि मिठाई विक्रेताओं और बेकरी संचालकों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों की अनदेखी जारी रहने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
त्योहारों के मौसम में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
विभाग की इस पहल का उद्देश्य मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है।