देहरादून – थाना सेलाकुई पर पीड़ित निवासी सेलाकुई ने अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष के घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में 13 मई को प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर थाना सेलाकुई पर मु0अ0सं0: 68/24 धारा 363 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।
थाने स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई पुलिस टीम ने आस-पास के लोगों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो प्रारम्भिक जांच में युवती को एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले जाना प्रकाश में आया।
जिस पर पुलिस टीम ने उस अभियुक्त के विषय में जानकारी एकत्रित की गयी। जांच पड़ताल करते हुए इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद लेते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नूर हसन को जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त के कब्जे से पीडिता को छुडाया गया तथा पीडिता के बयानों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा: 376, 366 भादवि तथा 5 बी/6 पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गई। पीडिता को बयानों के पश्चात परिजनो के सुपुर्द किया गया।नूर हसन पुत्र मुनीर निवासी बिलसंडा थाना बिलसंडा जनपद पीलीभीत उत्तर प्रदेश उम्र 20 वर्ष को जेल भेजा।