Headlines

Blackmailing:-महिला की मॉर्फ़ कर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी

देहरादून  – थाना नेहरु कोलोनी में पीड़िता ने 31जनवरी को एक प्रार्थना पत्र अज्ञात अभियुक्त द्वारा भिन्न-भिन्न मोबाइल नम्बरों से उनके तथा उनके परिजनों के साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने,

व पीड़िता के परिवार की मॉर्फ  अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उन्हें उनके व्हाट्सअप मोबाइल नम्बरों पर भेजकर ब्लैकमेल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर थाना नेहरू कालोनी पर मु0अ0स0- 47/2025 धारा 308(3),351(2), 352 BNS व 67(डी) आई0टी0 एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता पर केस पंजीकृत कर केस में ठोस साक्ष्य संकलन कर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया।

गठित टीम ने पीड़िता से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रकाश में आये संधिक्त नंबरों की सर्विलांस के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई, तथा सर्विलांस के माध्यम से ही अभियोग से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त करते हुए।

ये भी पढ़ें:   Crime :- महिला अपराध की जघन्य घटनाओं में हो रहा लगातार इजाफा - ज्योति रौतेला

घटना में शामिल अभियुक्तों के संबंध में जानकारियां एकत्रित की गयी। तथा  08 फरवरी को प्राप्त जानकारी के आधार पर दिल्ली-गुड़गांव से 03 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ हेतु थाना नेहरु कोलोनी पर लाया गया।

अभियुक्तों से पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वे तीनों पूर्व में कॉल सेंटर में काम करते थे, जहां से उनके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से लोन के लिए संपर्क करने/लोन प्राप्त करने वाले लोगो के नंबर प्राप्त किये गए थे,

जिनसे उनके द्वारा वर्चुअल नंबरों से संपर्क कर लोन की वसूली की धमकी देकर उन्हें डरा धमका कर उनका पर्सनल डेटा तथा पारिवारिक सदस्यों के नाम व मोबाइल नंबर प्राप्त किये जाते थे।

ये भी पढ़ें:   Rash driving:- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने शराब पीकर गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग करने वालों को पुलिस ने पकड़ा

अभियुक्तों द्वारा प्राप्त डेटा में से महिलाओं के मोबाईल नम्बरों को टारगेट कर उनके प्रोफाइल में लगी फोटो को एडिट कर उनकी मॉर्फ की गई अश्लील फोटो को उनके रिश्तेदारों व अन्य लोगों में वायरल करने की धमकी देकर यूपीआई के माध्मय से पैसे की वसूली की जाती थी।

तथा पैसों के खाते में आने पर वे उसे तुरंत निकाल लेते हैं व उक्त व्यक्ति/महिला का डेटा तुरन्त ही अपने मोबाईल फोन से हटा देते हैं, अभियुक्तों द्वारा इस काम के लिए चोरी के मोबाइल फोन व लैपटॉप का प्रयोग किया जाता हैं।

अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर अभियोग में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेशानुसार तीनों अभियुक्तों को जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया।

ये भी पढ़ें:   Rash driving:- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने शराब पीकर गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग करने वालों को पुलिस ने पकड़ा

सचिन कुमार पुत्र रामनाथ प्रसाद निवासी- कापसीड़ा निकट पुलिस चौकी कापसीडा बॉर्डर मेट्रो स्टेशन द्वारका, थाना द्वारका, नई दिल्ली मूल पता- निवासी ग्राम बलिया, थाना पारसा, जिला छपरा, बिहार हाल पता- आई0 ब्लाँक ओम विहार थाना पालमपुर, गुडगाँव, उम्र 22 वर्षीय।

विशाल तिवारी पुत्र रमेश तिवारी निवासी- कापसीड़ा निकट पुलिस चौकी कापसीडा बॉर्डर मेट्रो स्टेशन द्वारका, थाना द्वारका, नई दिल्ली मूल पता- ग्राम आमी थाना दिग्वाडा जिला छपरा, बिहार, उम्र 24 वर्षीय।

पवन कुमार पुत्र प्रमोद ठाकुर निवासी- ग्राम बेलना, थाना नागर, जिला मोतीहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार हाल पता- रिश्तेदार राहुल जीजा के घर, ओम विहार, थाना पालमपुर, गुड़गांव, हाल पता- सैक्टर 23 ए गली नम्बर 07 संडे मार्केट थाना पालमपुर, गुडगाँव, उम्र 24 वर्षीय।

बरामदगी घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन APPLE कम्पनी

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *