देहरादून – रायपुर निवासी एक व्यक्ति ने थाना रायपुर पर 29 नवंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि कपिल कुमार नाम के लड़के ने उनकी नाबालिग बहन उम्र 13 वर्षीय को अपने कमरे बन्द कर उसके साथ गलत हरकत की है।
वादी के दिये गये प्रार्थना पत्र पर पुलिस कार्यवाही करते हुए थाना रायपुर में मु0अ0सं0 430/2024 धारा 127(2),74 भारतीय न्याय संहिता 2023 व 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पजीकृत किया गया।
केस में विवेचनात्मक कार्यवाही एवं पीडिता के बयान के आधार पर धारा 74 बीएनएस व 7/8 पोक्सो का लोप कर धारा 65(1)/351 बीएनएस व धारा ¾ पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।
घटना की गंभीरता पर थानाध्यक्ष रायपुर ने आवश्यक कार्यवाही करने के लिए थाना रायपुर पर एक पुलिस टीम बनाई गई ।
पुलिस टीम ने 30 नवंबर को नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त कपिल कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम उदयपुर, पो0 अफजलगढ, तहसील धामपुर,
थाना रेहड, जिला बिजनौर, उ0प्र0 हाल पता परम विहार लेन न0 2, नालापानी चौक,थाना रायपुर, देहरादून, उम्र 30 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया।