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Death:- पुलिस कस्टडी में युवक की मौत पर थानाध्यक्ष सहित तीन कर्मियों को किया लाइन हाजिर

 देहरादून 29 मार्च 2026।

पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के प्रकरण में पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने थानाध्यक्ष रायपुर,

व थाने पर नियुक्त 03 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया जिससे प्रकरण की जाँच प्रभावित न हो सके।

 लाडपुर में महादेव फ्यूल पैट्रोल पंप पर एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल भराने के बाद पैसे नहीं दिये जाने पर और नशे शराब में धुत होकर कर्मचारियों से बद्तमीजी व झगडा हुआ,

 चीता कर्मचारी मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया किन्तु  व्यक्ति नशे में कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था।

जिसके बाद चीता कर्मी उसे गाड़ी सहित थाने ले आये जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील रतूड़ी पुत्र शिवानन्द रतूड़ी निवासी 10 पीआरडी कालोनी तपोवन रोड़ देहरादून उम्र 45 वर्ष बामुश्किल बताया,

जिसका एल्कोहल मीटर पर फूक मराकर सांस परीक्षण करने पर रिजल्ट 231.6 mg/100ml पाया गया,

जिस पर उक्त व्यक्ति द्वारा नशे शराब में धुत होकर वाहन चलाने के जुर्म धारा 185/207 एमवी एक्ट में गिरफ्तार कर कार्यालय में बैठाया गया था,

जिसके द्वारा कार्यालय में बहुत हंगामा किये जाने पर तथा बार-बार उठकर बाहर जाने पर काफी समझाने के बावजूद भी नहीं माना,

इस बीच उसके परिचित थाने पहुंचे पुलिस ने उनको बताया कि आप लोग इस व्यक्ति की जमानत पर घर ले जाओ जिसके जमानत लेने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

और बिना कुछ बताये थाने से वापस चलें गए। सुनील रतूड़ी द्वारा कार्यालय में हंगामा शोर शराबा किये जाने तथा कार्य में व्यवधान की वजह से गिरफ्तार अभियुक्त को बाद जामा तलाशी के हवालात मे दाखिल किया गया।

थोड़ी देर बाद निगरानी ड्यूटी में नियुक्त हे0का0 द्वारा थाना हवालात में निरूद्ध अभियुक्त सुनील रतूडी अन्तर्गत धारा – 185/207 एम0वी0 एक्ट को चैक किया गया।

तो सुनील बेहोश हालात में मिला जिसे तत्काल हवालात मर्दाना से बाहर निकालकर थानाध्यक्ष मय हमराही कर्मियों द्वारा तत्काल उपचार कराने हेतु कोरोनेशन अस्पताल देहरादून लाया गया ।

चिकित्सालय में लाने पर चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त सुनील को मृत घोषित किया गया।

घटना की सूचना पर तत्काल उच्चअधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों को सूचित किया गया है,

मृतक का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाएगा व उक्त प्रकरण की जुड़िशल/मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी।

मृतक के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया जाएगा जिसकी पूर्ण वीडियोग्राफी की जाएगी।

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