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Suspended :- उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानी के अधीक्षण अभियंता को किया गया निलम्बित

देहरादून 18 जुलाई 2025।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी दायित्वों के निर्वहन में कार्मिकों द्वारा किये जा रहे कदाचार के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है,

ऐसे में उत्तराखण्ड पेयजल निगम अध्यक्ष शैलेश बगोली ने कर्मचारी आचरण नियमावली के उल्लंघन करने पर सुजीत कुमार विकास प्रभारी मुख्य अभियंता (कु0) मूल पद अधीक्षण अभियंता उत्तराखण्ड़ पेयजल निगम हल्द्वानी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

 उत्तराखण्ड पेयजल निगम अध्यक्ष द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में स्पष्ट किया गया है कि सुजीत कुमार विकास के विरूद्ध  संजय कुमार पुत्र चन्द्रपाल सिंह ने अपने शिकायती-पत्र में उल्लेख किया है कि वह पानी की योजनाओं में पेटी पर कार्य करता है।

वर्ष 2022 में  सुजीत कुमार विकास, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा  संजय कुमार की फर्म मै० हर्ष इन्टरप्राईजेज का उत्तराखण्ड पेयजल निगम में पंजीकरण करवाने एवं विभाग में कार्य दिलाने का आश्वासन दिया।

इसके एवज में सुजीत कुमार विकास के कहने पर संजय कुमार ने अपनी प्रोपराईटरशिप फर्म मै० हर्ष इन्टरप्राईजेज के माध्यम से बैंक ऑफ बडौदा, फॉयर स्टेशन के पास बाजपुर रोड,

काशीपुर के बैंक खाता सं० 53930200001457 से मै० कुचु-पुचु इंटरप्राईजेज के कोटक महिन्द्रा बैंक खाते में 6 जुलाई 22 और 06.जुलाई.2022. 07.जुलाई.2022, व 07.जुलाई.2022 एवं  08.जून.2022 को रू0 2.00 लाख की पांच किस्तों में कुल रू0 10.00 लाख, स्थानान्तरित किये गये।

विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मै० कुचु-पुचु इन्टरप्राईजेज, वह फर्म है, जिसकी पार्टनर सुजीत कुमार विकास की पत्नी रंजु कुमारी हैं।

सुजीत कुमार विकास को स्पष्टीकरण हेतु 15 दिनों का समय दिया गया था, परन्तु सुजीत कुमार विकास द्वारा आज तिथि तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अध्यक्ष उत्तराखण्ड पेयजल निगम ने स्पष्ट किया गया है कि सुजीत कुमार विकास के विरुद्ध आरोप बेहद गम्भीर प्रकृति के हैं।

तथा सुजीत कुमार विकास द्वारा किया गया कृत्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम कर्मचारी आचरण विनियमावली का स्पष्ट उल्लंघन होना दर्शाता है।

सुजीत कुमार विकास के प्रभारी मुख्य अभियन्ता (कु०), हल्द्वानी के पद पर बने रहने से विभाग के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

अतः उत्तराखण्ड पेयजल निगम कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली में निहित प्राविधानों के तहत सुजीत कुमार विकास।

अधीक्षण अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन की अवधि में सुजीत कुमार विकास, कार्यालय महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), मानव संसाधन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूडकी में सम्बद्ध रहेंगे।

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