नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बॉबी पंवार सहित अन्य के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर मे चल रहे अपराधिक मामले मे सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के वहां विचाराधीन अपराधिक वाद राज्य सरकार बनाम बॉबी पंवार व अन्य तथा निरीक्षक कैलाश नेगी बनाम बॉबी पंवार के वादों की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए,
राज्य सरकार से जबाब दाखिल करने को कहा है ,मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मार्च 2025 की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे कि उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार व अन्य के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा 25 अगस्त 2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।
जिसमे बागेश्वर विधानसभा उप चुनाव 2023 के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर बॉबी पवार व अन्य 4 साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147,171(जी )186 व 188 मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी थी।
जिसके क्रम मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर की अदालत मे आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया तथा मामले मे सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट भी दाखिल की गयी है।
इस आपराधिक कार्यवाही को रोकने के लिए बॉबी पवार, व अन्य ने उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की । जिसमे याचिकार्ताओं द्वारा कहा गया है कि उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज की गयी है।
और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार है. बेरोजगार युवाओं के जरुरी मुद्दों पर लगातार संघर्ष कर रहे जागरूक युवाओं को प्रशासन के द्वारा डरा धमका कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।
उस दौरान वे अपने साथियों के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने 144 धारा का दुरुप्रयोग करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इसलिए इस कार्यवाही पर रोक लगाई जाय।