देहरादून – पीड़ित रामकेवल पुत्र रामलखन निवासी प्रोपराईटर जे0आर0 फर्मासुयूटिकल प्लॉट नम्बर 27 सिडकुल हरिद्वार के साथ अभियुक्त प्रकाश चन्द्र उपायध्याय पुत्र स्व0 भस्करानन्द उपायध्याय निवासी 4 एफ लेन न0 4 कलिंका विहार मोहकमपुर थाना नेहरु कालोनी देहरादून द्वारा टेंडर दिलाने के नाम पर 52 लाख रूपये की ठगी करने के सम्बन्ध में कोतवाली नगर देहरादून में मु0अ0सं0 119/24 धारा 120बी/420/467/468/471/506 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त प्रकाश चन्द उपाध्याय को कल गिरफ्तार किया।
अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उसके परिचित सौरभ शर्मा उर्फ सौरभ वत्स के माध्यम से उसकी मुलाकात राम केवल पुत्र राम लखन प्रोप्रराइटर JR PHARMACEUTICALS प्लॉट नंबर 27 सेक्टर 7 सिडकुल हरिद्वार उत्तराखंड से हुई, जो दवाई सप्लाई का टेंडर दिलाने के बहाने उसे अभियुक्त के पास सचिवालय में लाया था, अभियुक्त व सौरभ वत्स के द्वारा फर्जी सूचना मैमो जो सौरभ वत्स के हस्ताक्षर से जारी किये गये थे के आधार पर विभिन्न मदों में खर्च होने वाली कुल 51,74,440 रुपये की राशि का फर्जी बिल बनाकर राम केवल को दिये थे। जिसको देखकर रामकेवल को यकीन हो गया था कि टेंडर उसके नाम से जारी हो गया है, इसके एवज में अभियुक्तो द्वारा रामकेवल से कुल 51,74,440 रुपये विभिन्न तरीके से ठग लिये थे।
प्रकाश चन्द्र उपाध्याय पुत्र स्व0 भास्करानन्द उपाध्याय, निवासी लेन न0-4 कलिंगा विहार माजरी माफी, मोहकमपुर, थाना नेहरूकालोनी, देहरादून।
राजस्थान के प्रतापनगर भीलवाडा में दर्ज अभियोग में गिरफ्तार अभियुक्त सौरव वत्स उर्फ सौरव शर्मा पुत्र ब्रजमोहन वत्स, निवासी 647/1, मेन अम्बाला रोड, निकट राधकृष्ण मन्दिर के पास सहारनपुर, उत्तरप्रदेश, हाल निवासी म0न0-13/13, अठूरवाला, जॉलीग्रांट, थाना डोईवाला देहरादून।
