सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए 17 बड़े फैसलों की जानकारी दी।
इन फैसलों में परिवहन, कुम्भ मेला, शिक्षा, वन, अल्पसंख्यक कल्याण और रोजगार से जुड़े अहम बिंदु शामिल हैं। मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
परिवहन विभाग से जुड़े फैसले
1. मोटर यान नियमावली 2026 में संशोधन: कैबिनेट ने उत्तराखण्ड मोटर यान (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दी।
2. प्रवर्तन चालकों की वर्दी: पुलिस विभाग के चालकों की तर्ज पर अब प्रवर्तन चालकों की वर्दी भी तय की जाएगी।
3. 250 नई बसों की खरीद को मंजूरी: परिवहन विभाग 250 नई बसें खरीदेगा।
4. GST घटने का फायदा: पहले 100 बस खरीदने की अनुमति थी। GST 28% से 18% होने के बाद अब 100 की जगह 109 बसें खरीदी जाएंगी।
कुम्भ मेला 2027 की तैयारी
5. निर्माण कार्यों की मंजूरी आसान:
• 1 करोड़ तक के काम मेलाधिकारी मंजूर करेंगे।
• 5 करोड़ तक के काम आयुक्त गढ़वाल मंडल मंजूर करेंगे।
• 5 करोड़ से ऊपर के काम के लिए शासन से मंजूरी लेनी होगी।
कानून और खनन
6. विधिक सेवा नियमावली में संशोधन:
• सैनिकों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे।
• निःशुल्क कानूनी सेवा में अब एसिड अटैक पीड़ितों को भी शामिल किया गया।
7. खनिज रॉयल्टी बढ़ी: उप खनिज पर रॉयल्टी 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल की गई।
8. आबकारी नीति: वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में 6% VAT की दर के संशोधन को मंजूरी। शिक्षा और भर्ती
9. वन विभाग में भर्ती नियम बदले: • वन दरोगा: शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट से बढ़ाकर स्नातक, आयु सीमा 21-35 वर्ष।
• वन आरक्षी: आयु सीमा 18-25 वर्ष। 10. मदरसों को राहत: ◦ 452 मदरसों में से 400+ में कक्षा 1-8 तक पढ़ाई होती है।
अब कक्षा 1-8 वाले मदरसों को जिला स्तरीय शिक्षा समिति से मान्यता मिलेगी।
◦ कक्षा 9-12 के लिए रामनगर शिक्षा परिषद से मान्यता लेनी होगी। ◦ अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम में अध्यादेश लाने को भी मंजूरी।
11. विशेष शिक्षा शिक्षक: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली में शैक्षिक योग्यता तय की गई।
12. संस्कृत शिक्षा संवर्ग नियमावली 2026: प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के 62 पदों की सेवा नियमावली प्रख्यापित, जिससे प्रमोशन का रास्ता साफ।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
13. दिव्यांग पदों का मामला: 2023 में JE भर्ती में दिव्यांगों के 7 पद सामान्य श्रेणी से भर दिए गए थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर इन पदों को 2023 से ही रिक्त मानकर सृजित करने की मंजूरी।
14. वर्कचार्ज कर्मियों की पेंशन:
16 जनवरी 2026 के शासनादेश पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश को कैबिनेट के संज्ञान में लाया गया।
15. ठेकेदारों की सीमा बढ़ी: अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में ‘D’ श्रेणी के ठेकेदारों के लिए निविदा सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ की गई।
16. शोध प्रोत्साहन योजना का विस्तार: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना अब 21 अशासकीय अनुदानित कॉलेजों में भी लागू होगी।
17. मौन पालन नीति: मानव-हाथी संघर्ष घटाने और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए ‘उत्तराखंड वन सीमांत मौनपालन मधुमक्खी आधारित आजीविका एवं मानव हाथी संघर्ष न्यूनीकरण नीति’ को मंजूरी।
राज्य का 70% हिस्सा वन क्षेत्र है, जिससे मौनपालन की बड़ी संभावना है। कार्मिक विभाग
18. प्रतीक्षा सूची के लिए SOP: एकल संवर्ग में एक साल के भीतर प्रतीक्षा सूची आने पर कार्रवाई के लिए स्पष्ट SOP बनाने को मंजूरी, ताकि सभी विभागों में एकरूपता रहे।
संक्षेप में: इस कैबिनेट बैठक में कुम्भ 2027 की तैयारियों को गति, परिवहन बेड़े का विस्तार, शिक्षा-रोजगार में सुधार और पर्यावरण-आजीविका को जोड़ने वाले फैसले लिए गए।