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Banned:-  दून के समस्त सार्वजनिक रास्ते, सड़के आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित

देहरादून 08 अक्टूबर, 2025। जिलाधिकारी सविन बसंल के निर्देशों के अनुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह ने कलेक्ट्रेट में दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी के अस्थायी,

लाईसेंस निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पटाखा बिक्री करने को केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही पटाखा दुकान हेतु लाईसेंस दिया जाएंगे।

जिसमें उपस्थित समस्त व्यापारिक संगठनो के पदाधिकारियों ने अपनी सहमति दी है।

 अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह ने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है।

साथ ही पुलिस, फायर, प्रशासन के अधिकारियों को निर्धारित नियमानुसार लाईसेंस निर्गत करने की कार्यवाही के निर्देश दिए।

 शहर में पटाखा दुकान हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्र पल्टन बाजार-कोतवाली से घंटाघर, धामावाला बाजार-कोतवाली से बाबूगंज (आढत बाजार चौक तक),

मोतीबाजार -पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी हनुमान चौक तक, हनुमान चौक-झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार- बैण्ड बाजार तक,

आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घंटाघर से चकराता रोड पर हनुमान मंदिर तक,

सर्वे चौक से डीएवी कालेज देहरादून जाने वाली रोड़ करनपुर मुख्य बाज़ार (भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र) सहित समस्त सार्वजनिक रास्ता,

सड़क एवं आंतरिक मार्ग पटाखा बिक्री हेेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किए गए है।

इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान जहां फायर के वाहन प्रवेश नही कर सकते हैं पर पटाखे की दुकाने प्रतिबन्धित की गई हैं।

साथ ही दुकान के बाहर फुटपाथ, सड़क पर पलंग एवं अन्य रैक लगाकर पटाखा बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

 जिला प्रशासन द्वारा पटाखा लाईसेंस हेतु आवेदन शुल्क 850 निर्धारित किया गया है।

लाईसेंस बुधवार से 13 अक्टूबर 25 तक ही आवेदन किए जा सकते है, इसके बाद आवेदन प्राप्त नही किए जाएंगे।

लाईसेंस आवेदन हेतु आधार कार्ड, खाली दुकान के अन्दर स्वामी के फोटोग्राफ, पुलिस,फायर की एनओसी, दुकान का बिजली का बिल,

दुकान की रजिस्ट्री या नगर निगम टैक्स रसीद लगानी अनिवार्य होगी तथा पटाखा दुकान हेतु निर्धारित समस्त सुरक्षा मानक पूर्ण करने पर ही पटाखा लाईसेंस निर्गत किए जाएंगे।

पटाखा गोदाम से फुटकर विक्रय करने की अनुमति नही दी जाएगी। दीपावली हेतु 17 से 21 अक्टूबर तक ही पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी।

 बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरि, उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह,

पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्र के असवाल, अध्यक्ष दून वैली महानगर पंकज मैसोन, दून उद्योग ऐसोसिएशन विपिन नागलिया,

दून वैली व्यापास मण्डल विशाल गुप्ता, सुनील मैसोन, विपिन गुप्ता सहित विभिन्न व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

तथा उप जिलाधिकारी ऋषिकेश, डोईवाला, विकासनगर आनलाईन माध्यम से बैठक से जुड़े रहे।

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