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नाबालिग की संदिग्ध मौत पर पुलिस ने दो अरोपी को पकड़ा

देहरादून – रेसकोर्स में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की मृत्यू पर उसके परिजनों ने तहरीर के आधार पर थाना नेहरू कालोनी में मु0अ0सं0: 78/24 धारा: 302, 323, 354, 342 भादवि तथा 7/8 पोक्सो एक्ट व 3(क)/4 बाल श्रम प्रतिशेध अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यू का कारण आत्मघाती फाँसी (Suicidal Hanging) होना पाया गया था, साथ ही मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाये गये और न ही उसके साथ यौन उत्पीड़न (Sexcual assault) का होना पाया गया।

घटना स्थल से कब्जे में ली गई डीवीआर से सीसीटीवी कैमरों को देखने के बाद  मृतक बालिका अकेले स्टूल लेकर बाथरूम की ओर जाती दिखाई दी तथा कुछ समय पश्चात मकान मालिक अभिषेक लूथरा व अन्य लोग बालिका को ढूंढते हुए बाथरूम की ओर जाते तथा उसे बाहर लाकर प्राथमिक उपचार देते हुए दिखाई दिये।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों को देखने समझने के बाद आज अभियोग में दो अभियुक्त को अंतर्गत धारा 305/323/342/120 बी तथा 3/14 बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में अभिषेक लूथरा उर्फ राजा पुत्र विक्रम लूथरा, निवासी: डी-92 फ्लैट नं0: 01 रेसकोर्स रोड देहरादून।रजीव कुमार पुत्र राकेश निवासी: कण्डोली लेन नं0 -04 राजीव नगर पुल के पास, रायपुर को गिरफ्तार किया गया।

 

 

 

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