पीड़िता ने 05 जून को थाना रायपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त कमल द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये।
व किसी को इस सम्बंध में बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है ।
पीड़िता की तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना रायपुर पर मु0अ0स0 228/2026 धारा 115(2)/352/69 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत एसएसपी देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना रायपुर पर गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के सम्बंध में जांच पड़ताल कर,
जानकारी एकत्रित करते हुए बृहस्पतिवार अभियुक्त कमल को मोथरोवाला के पास से गिरफ्तार किया गया ।