देहरादून – पीड़ित पिता ने बसन्त विहार थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी नाबालिक पुत्री को एक लड़का बहला फुसलाकर कर भगा ले गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0: 15/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
घटना की गम्भीरता पर पुलिस ने नाबालिग की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी को एक पुलिस टीम बनाई टीम ने घटना स्थल के आस-पास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों से संदिग्ध के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की और स्थानीय मुखबिर को सक्रिय किया गया।
साथ ही जांच पड़ताल करते हुए इलेक्ट्रानिक सर्विलासं की सहायता से अभियुक्त की गिरफ्तारी को उसके सभी सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिशें दी गई।
पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप अभियुक्त को गुजरात के वॉच गांव जीआईडीसी गेट नंबर 1 के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त आर्यन पुत्र नीरज शर्मा निवासी मोहल्ला सेवाड़ा थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश उम्र 19 वर्ष को धारा 137(2) /61 (2)/ 64(1)/ 142 बीएनएस व 5/6, 16/17 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के चंगुल से अपहर्ता नाबालिक लड़की को बरामद किया गया।