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Election:- ऋषिकेश नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए किया आरक्षित

देहरादून -उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत नगर निकायों के लिए आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है।

अब इन पर राजनीतिक दलों द्वारा अगर कोई आपत्ती है तो दाखिल की जाएंगी और आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी। आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में आरक्षण को लेकर लंबे समय से लोगों को इंतजार था।

नगर निगम देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और काशीपुर को सामान्य श्रेणी में रखा गया है। नगर निगम ऋषिकेश को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। नगर निगम हरिद्वार अन्य पिछड़ी जाति (महिला) के लिए आरक्षित है तो नगर निगम रुड़की, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

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नगर निगम हल्द्वानी अन्य पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित है। 11 में से 5 नगर निगम सामान्य, एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, एक अन्य पिछड़ी जाति ( महिला), और तीन नगर निगम को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

43 नगर पालिका में अनुसूचित जनजाति के लिए 5, अन्य पिछड़ी जाति (महिला) के लिए 6, अन्य पिछड़ी जाति के लिए 8 के अलावा सामान्य श्रेणी के लिए 14, महिला 9 सीट आरक्षित की गई है।

46 नगर पंचायत में से अन्य पिछड़ी जाति के 10, अन्य पिछड़ी जाति ( महिला) 6, महिलाओं के लिए 8, अनारक्षित 15, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित जाति (महिला ) 2 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित किया गया है।

नगर निकाय चुनाव के लिए कसरत अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शहरी विकास निदेशालय द्वारा महापौर व अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर दिया।

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जिसके बाद शनिवार को शासन द्वारा इन पदों के लिए आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई। उधर, शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों में वार्डों के आरक्षण की समय सारिणी जारी कर दी है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियोंं को पत्र भेजा गया है।

जिलाधिकारी शनिवार को वार्ड आरक्षण के प्रस्ताव तैयार कराएंगे और 15 दिसंबर को इसकी अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।

निकायों में ओबीसी आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण समेत कुछ अन्य विषयों के दृष्टिगत नगर निगम व नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश को राजभवन से हरी झंडी मिलने के बाद गुरुवार को पदों व स्थानों के आरक्षण व आवंटन से संबंधित नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई थी।

नियमावली के तहत आरक्षण का निर्धारण हुआ है। इसमें प्रविधान है कि नगर निगम में महापौर और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शहरी विकास निदेशालय शासन को भेजेगा। फिर शासन इस पर मंथन के बाद आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना जारी करेगा।

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महापौर के 11, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के 45 और नगर पंचायत अध्यक्ष के 46 पदों पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने के लिए शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी शुक्रवार को दिनभर जुटे रहे। देर रात तक महापौर पदों के आरक्षण प्रस्ताव ही तैयार हो पाए थे।

बताते हैं कि देर रात विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से भी बातचीत की। इसके बाद तय हुआ कि आरक्षण प्रस्ताव की कसरत शनिवार को पूर्ण कर शासन को भेजी जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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