देहरादून -उत्तराखंड राज्य कर विभाग देहरादून के कार्यालय में जीएसटी के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से सम्बन्धित धारा 73 के अन्तर्गत जारी नोटिस,
या आदेश के सम्बन्ध में कर जमा करने के पश्चात् ब्याज एवं अर्थ दण्ड माफी योजना के सम्बन्ध में व्यापारियों को जागरूक करने के लिए जीएसटी कार्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई,
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वित्तमंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल के साथ आयुक्त राज्य कर अहमद इकबाल, अपर आयुक्त वीएस नगन्याल, पीएस डुंगरियाल, अनिल सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर अनुराग मिश्रा, प्रवीण गुप्ता, प्रमोद जोशी, निशिकान्त सिंह,
सुनील मैसोंन अध्यक्ष, सर्राफा मण्डल, देहरादून एवं महासचिव, दून उद्योग व्यापार मण्डल, देहरादून अनिल गोयल, चेयरमैन, प्रान्तीय उद्योग व्यापार मण्डल,
उत्तराखण्ड के साथ-साथ अनेक व्यापारियों, व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों, राज्य कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
कार्यशाला में उपस्थित व्यापारियों को ब्याज एवं अर्थ दण्ड माफी योजना के सम्बन्ध अवगत कराया गया तथा उनकी समस्याओं समाधान किया गया है।