पीड़िता निवासी डोईवााला ने कोतवाली डोईवाला पर 28 जून को एक प्रार्थना पत्र दिया कि आमीर पुत्र साजिद अली निवासी केस्तवाडा थाना देवबन्द जिला सहारनपुर ने मेरी नाबालिग पुत्री उम्र -17 वर्ष को घर से देहरादून घूमने के लिए अपने साथ ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाये गये।
प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0 -178/2025 धारा: 64(1) बीएनएस व 5(जे)(2)/6 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एक पुलिस टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने जांच पड़ताल करते हुए।
मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया तथा 30 जून को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आमीर पुत्र साजिद अली निवासी केस्तवाडा, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर, उम्र- 21 वर्षउपरोक्त को दबिश देते हुए सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।