Headlines

Rule :- नगर निगम के चुनावी खर्च का ब्योरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग लगा सकता है तीन साल का प्रतिबंध

देहरादून -उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ ही कड़े नियम भी लागू कर दिए हैं।

सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर प्रत्याशी, चुनावी खर्च का ब्योरा प्रमाण के साथ न देने पर आयोग तीन साल का प्रतिबंध लगा देगा।

इसके बाद वह कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा परीक्षक आदेश 2024 जारी किया है।

इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि हर उम्मीदवार की ओर से जमा चुनावी खर्च के लेखों का निरीक्षण करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ये देखेंगे कि सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं।

ये भी पढ़ें:   Kapat Close :- पवित्र धाम श्री हेमकुंट साहिब की वार्षिक यात्रा 10 अक्टूबर 2026 को औपचारिक रूप से बंद कर दी जाएगी

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *