मध्य-पूर्व एशिया में जारी संघर्ष के कारण प्राकृतिक गैस शिपमेन्ट में व्यवधान के परिणामस्वरूप,
प्राकृतिक गैस उत्पादन आपूर्ति और वितरण के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (अध्यावधिक) के अन्तर्गत,
“प्राकृतिक गैस अपूर्ति विनियम आदेश 2026” का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में 13 मार्च को प्राकृतिक गैस,
घरेलू पी०एन०जी० तथा सी०एन०जी० का समान वितरण एवं निरन्तर उपलब्धता तथा किसी भी गैस एजेन्सी या होटल/प्रतिष्ठान द्वारा एल०पी०जी०,
प्राकृतिक गैस या सी०एन०जी० की जमाखोरी व्यपवर्तन अथवा कालाबाजारी की शिकायत,
समस्या के समाधान हेतु जनपद देहरादून के अन्तर्गत जिला प्रशासन एवं जिला पूर्ति कार्यालय की संयुक्त टीमों द्वारा विभिन्न स्थानों में तथा जनपद के 10 गैस एजेसियो में छापेमारी की गई ।
साथ ही होटल/रेस्टोरेन्ट / ढाबों पर छापेमारी के दौरान घरेलू गैस सिलैण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करते पाये जाने पर 12 घरेलू गैस सिलैण्डर जब्त कर अग्रिम कार्यवाही होने तक नजदीकी गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिया गया ।
ऋषिकेश क्षेत्र में 03 गैस एजेन्सी में छापेमारी की गयी, खदरी श्यामपुर में निरीक्षण के दौरान 01 गाडी के अन्दर 37 सिलैण्डर पाये गये जिनमें रिफिलिंग की जा रही थी।
अवैध रिफिलिंग करते पाये जाने पर 02 व्यक्तियों अमन चौहान पुत्र इन्द्रजीत निवासी पिलखना फर्रुखावाद, उत्तर प्रदेश बताया,
दूसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर लोडर से कूदकर भाग गया। अमन से उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने उसका नाम मुकेश कुमार चौहान निवासी कासगंज उत्तर प्रदेश हाल निवासी चोपडा फार्म,
गली न०-01 श्यापुर थाना ऋषिकेश जनपद देहरादून बताया गया। दोनों व्यक्तियों के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ऋषिकेश में दर्ज की गयी ।
सहसपुर क्षेत्र में 05 गैस एजेन्सी में छापेमारी की गयी। पौंधा क्षेत्र स्थित प्राईवेट 06 पी०जी० का औचक निरीक्षण किया गया,
निरीक्षण के दौरान गार्जन गल्स हॉस्टल में एक घरेलू सिलेण्डर प्रयोग होता पाया गया जिसे तुरन्त जब्त कर अग्रिम कार्यवाही होने तक नजदीकी गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिया गया।
साथ ही सभी हॉस्टल के प्रबन्धकों को घरेलू गैस उपयोग न करने के निर्देश दिये गये।