पीड़ित पिता ने थाना प्रेम नगर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि उनकी नाबालिक पुत्री घर से बिना बताए कही चली गई है।
जिसे हमने खोजनें का काफी प्रयास किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला।
इस प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना प्रेम नगर पर मु0अ0स0 – 77/2026, धारा- 137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।
प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने नाबालिग की बरामदगी के लिए थाना प्रेमनगर पर एक पुलिस टीम गठित की आवश्यक निर्देश दिये गये।
पुलिस टीम द्वारा नाबालिग के घर तथा उसके आस-पास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता से आवश्यक जानकारियां एकत्रित की गई।
साथ ही नाबालिग के रिश्तेदारों तथा जान पहचान वाले लोगों से जानकारी के दौरान नाबालिग को गोविंदा नाम के एक व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हुई।
प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।
साथ ही इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की सहायता से अभियुक्त की लोकेशन अलीगढ उत्तर प्रदेश में होने के समबन्ध में जानकारी मिली।
जिस पर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 21 अप्रैल को दबिश देते हुए अभियुक्त गोविंदा को अलीगढ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त के पास से नाबालिग को बरामद किया गया, नाबालिग द्वारा अपने बयान में बताया गया कि अभियुक्त गोविंदा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया था।
तथा अभियुक्त द्वारा नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया। नाबालिग के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा 64 बीएनएस तथा 3/ 4 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई।