हरियाणा – थाना डोईवाला में एक महिला ने 16 अक्टूबर 24 को किसी अज्ञात अभियुक्त के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष को घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया।
प्रा0पत्र के आधार पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0 -305/24 धारा – 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अपहृता की सकुशल बरामदगी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी के निर्देशों पर थाना डोईवाला पर पुलिस टीम का गठन किया गया।
गठित टीम ने मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्त की तलाश व गिरफ्तारी को सूचना तन्त्र को सक्रिय कर घटनास्थल के आस-पास व संभावित स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया साथ ही नाबालिक युवती के दोस्तों व अन्य परिचितों से जानकारी की गई तो राजन साहनी नाम के युवक द्वारा वादी की नाबालिग़ पुत्री का अपहरण किया जाना प्रकाश मे आया।
पुलिस टीम ने अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की तलाश मे लगातार उसके सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी, पर अभियुक्त लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था।
पुलिस टीम द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों से 17 जनवरी 25 को पुलिस टीम ने ग्राम खरावड़, जिला रोहतक, हरियाणा से नाबालिक युवती को अपहरण करने वाले अभियुक्त राजन साहनी पुत्र स्व0 किशोरी साहनी निवासी केशवपुरी बस्ती, डोईवाला, देहरादून, उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से नाबालिग को बरामद किया गया।
पूछताछ में नाबालिक युवती ने अभियुक्त द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात बताई गई, जिस पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा – 96/64(2)(M) BNS एवं 5(J)(II)/5L/6 पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।