देहरादून – पीड़िता मां ने 05 जुलाई 24 को थाना राजपुर पर अपनी नाबालिक पुत्री उम्र 13 वर्ष के घर से बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध मे प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना राजपुर पर तत्काल मु0अ0सं0: 157/24 धारा 137(2) भा0न्या0संहिता का अभियोग पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने बालिका की सकुशल बरामदगी को अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई। पुलिस टीम ने गुमशुदा के दोस्तों व आस-पास के लोगों से घटना के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गयी, जिससे बालिका को किसी व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाना प्रकाश मे आया।
पुलिस टीम ने सर्विलांस के माध्यम से अभियुक्त के संबंध में जानकारी एकत्रित करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया।
मुखबिर की सूचना पर बुधवार 17 जुलाई 24 को सर्विलांस की सहायता एंव मुखबिर की सूचना पर नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाने वाले अभियुक्त,
विक्रांत पवार पुत्र विनोद निवासी आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़, जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश, उम्र 22 वर्षीय को सहस्त्र धारा हेलीपैड, के निकट सहस्त्र धारा बायपास रोड से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिक बालिका को सकुशल बरामद किया गया।
